गाजियाबाद : 11 दिसम्बर को होगा लोक अदालत का आयोजन, जनपद न्यायाधीश ने दिए आवश्यक निर्देश

गाजियाबाद। आगामी 11 दिसम्बर को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, लघु आपराधिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, पारिवारिक मामले, एन आई एक्ट की धारा 138 के वाद, राजस्व वाद तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर बीमा एवं बैंक ऋण आदि से संबंधित वादों का निस्तारण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिसे लेकर जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसे सफल बनाने के लिए सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारित होने की संभावना वाले वादों को चयन विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जाए। जिससे कि इस आयोजन का अधिक से अधिक लाभ आम नागरिकों को मिल सके।

उन्होंने श्रम विभाग, परिवहन विभाग, लीड बैंक अधिकारी, एनपीसीएल एवं यूपीसीएल, प्रोबेशन विभाग, मनोरंजन कर, समाज कल्याण तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिला जज प्रथम, अपर जिला जज नोडल अधिकारी रीता सिंह, सीबीआई जज रविंद्र प्रसाद गुप्ता, एसपी ट्रैफिक, एलडीएम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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