नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में दूसरी बार पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा दे दी है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी मदद उपलब्ध कराने के लिए EPFO ने यह कदम उठाया है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को देखते हुए कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में फंड निकालने की अनुमति दी गई थी।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सुविधा के तहत कोई भी EPF Subscriber अपने तीन माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या ईपीएफ अकाउंट में जमा कुल राशि के 75 फीसद में से जो कम हो, उसकी निकासी नॉन-रिफेंडबल एडवांस के रूप में कर सकता है। EPF Member अपनी जरूरत के हिसाब से कम राशि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि महामारी के समय में कोविड-19 एडवांस से पीएफ सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिली। EPFO अब तक 76.31 लाख कोविड-19 एडवांस क्लेम प्रोसेस कर चुका है। इन Claims के जरिए EPFO सब्सक्राइबर्स को 18,698.15 करोड़ रुपये की कुल रकम वितरित कर चुका है।

बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस को भी हाल में एपिडैमिक घोषित किया गया है। इस मुश्किल हालात में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। EPFO के जो सब्सक्राइबर एक बार कोविड-19 के लिए एडवांस ले चुके हैं, वे दूसरी बार भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बयान के मुताबिक दूसरे एडवांस के लिए भी प्रावधान और प्रक्रियाएं पहले जैसे ही हैं।

EPFO ने कहा है कि वह कोविड-19 से जुड़े क्लेम को शीर्ष प्राथमिकता के साथ प्रोसेस कर रहा है। EPFO ने कहा है कि वह इस तरह के क्लेम को तीन दिन के भीतर सेटल करने को लेकर प्रतिबद्ध है।साभार-दैनिक जागरण

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