कोविड 19 संक्रमण – गाज़ियाबाद में धारा 144 लागू, डीएम अजय शंकर पाण्डेय ने जारी की गाइड लाइन

गाज़ियाबाद। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने जनपद में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघरों और शॉपिंग मॉल्स में बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोविड 19 के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल या सिनेमाघरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

डीएम द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक स्थलों और दुकानदारों को अपने पास ग्राहकों के लिए हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करनी होगी। सिनेमा हाल और मैरिज हाल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। सभी सिनेमा हाल और थिएटरों को दो शो के मध्यांतर (interval) एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी।

सभी दुकानदारों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फेस मास्क के बिना किसी भी खरीदार को सामान बेचना प्रतिबंदित रहेगा। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सड़क के चौराहों पर कोई मूर्ति, ताजिया आदि रखने की अनुमति नहीं होगी।

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